बहराइच 21 अगस्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रख्यापित पराविधिक स्वयं सेवक स्कीम के अर्न्तगत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच एवं इसके अधीन तहसील विधिक सेवा समितियों में पराविधिक स्वयं सेवको की नियुक्ति की जानी है। इसके लिये स्थानीय निवासी 18 सितम्बर, 2025 तक निर्धारित प्रपत्र पर अपने आवेदन पत्र ए.डी.आर. भवन स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय को सीधे अथवा डाक द्वारा प्राप्त करा सकता हैं।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विराट शिरोमणि ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच में अधिकतम 20 पराविधिक स्वयं सेवक (अधिकार मित्र) एवं इसके अधीन तहसील विधिक सेवा समितियों, सदर बहराइच, नानपारा, कैसरगंज, महसी, पयागपुर एवं मिहींपुरवा (मोतीपुर) प्रत्येक में 5-5 पराविधिक स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जानी है। निःशुल्क/निःस्वार्थ स्वंय सेवा भाव से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति सहानुभूति भाव से उनके जीवन स्तर को सुधारने का भाव रखने तथा कार्य के प्रति समर्पित हाईस्कूल उत्तीर्ण न्यूनतम योग्यता रखने वाले लोग पराविधिक स्वयं सेवक के लिए अर्ह होंगे। अधिवक्तागण पराविधिक स्वयं सेवक के रूप में कार्य करने हेतु अर्ह नही है।
पराविधिक स्वयं सेवकों के चयन में महिलाओं, सेवानिवृत फौजी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समूह, उभयनिष्ठ समुदाय के सदस्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। चयनित किये गये स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन में तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के पर्यवेक्षण में किया जायेगा। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को ग्राम तहसील एवं जिला स्तर का उल्लेख करना होगा। जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर गठित समितियों द्वारा स्वयं सेवकों का चयन किया जायेगा। चयनित स्वयं सेवकों को समय-समय पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तय मानदेय के सिवाय किसी भी प्रकार का वेतन, भत्ता पारिश्रमिक (मजदूरी) देय नहीं होगी।
श्री विराट शिरोमणि ने बताया कि शिक्षकों (सेवानिवृत्त शिक्षकों सहित), सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं वरिष्ठ नागरिकों, सेवानिवृत फौजी, छात्र एवं शिक्षक (एम.एस.डब्लू डिग्री धारक), आंगनबाड़ी कार्यकत्री, चिकित्सक/ फिजीशियन, छात्रों एवं विधि छात्रों (अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत न हो), गैर राजनैतिक संगठन के सदस्य, स्वयं सेवी संस्था (एन.जी.ओ. और क्लब), महिलाओं सम्बन्धी समूह के सदस्य और अन्य स्वयं सहायता समूह जिसमें आदिवासी एंव सीमान्त समूह शामिल हों, ऐसे समूहों में से पराविधिक स्वयं सेवकों का चयन किया जायेगा।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच ने बताया कि अपने आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को अपना पूरा नाम, पिता/पति का नाम, पत्र व्यवहार/वर्तमान पता, मोबाइल नम्बर, थाना व पोस्ट सहित स्थायी पता, आयु, शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक संस्था का नाम, सेवारत होने की दशा में शैक्षिक संस्था/विभाग का नाम, सेवानिवृत्त होने की तिथि, आरक्षित श्रेणी का होने पर जाति प्रमाण-पत्र, किसी स्वयं सेवी संस्था से जुड़े होने पर संस्था का विवरण, अनुभव यदि कोई हो तो उसका भी उल्लेख करना होगा। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को स्वहस्ताक्षरित फोटो चस्पा कर उसके साथ स्वःप्रमाणित अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। सचिव श्री शिरोमणि ने बताया कि आवेदन के लिए निर्धारित प्रपत्र को सिविल कोर्ट जनपद न्यायालय की वेबसाइट बहराइच डाट डीकोर्ट्स डाट जीओवी डाट इन से डाउनलोड किया जा सकता है।