ऑपरेशन कन्विक्शन: NDPS एक्ट के आरोपी को कठोर कारावास की सजा
बहराइच। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना नानपारा पुलिस और मॉनिटरिंग सेल, पुलिस कार्यालय बहराइच की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप NDPS एक्ट के आरोपी को 04 वर्ष 02 माह 20 दिन के कठोर कारावास और ₹6000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को त्वरित व अधिकतम दंड दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) दुर्गा प्रसाद तिवारी एवं क्षेत्राधिकारी नानपारा प्रद्युम्न सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
- गिरफ्तारी: दिनांक 22.12.2020 को गश्त के दौरान कुर्मिनपुरवा चौराहा पर आरोपी रिंकू पुत्र बदलू (निवासी बहादुरपुरवा, थाना नानपारा) को 1 किलो 250 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था।
- केस दर्ज: थाना नानपारा में मु.अ.सं. 785/2020, धारा 8/20 NDPS ACT के तहत मामला दर्ज किया गया।
- चार्जशीट दाखिल: विवेचना के उपरांत 10.01.2021 को उप-निरीक्षक अरविंद यादव ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
- न्यायालय का निर्णय: 10.03.2025 को विशेष जज (ईसी एक्ट), बहराइच द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।
सजा का विवरण:
- धारा 8/20 NDPS ACT: 04 वर्ष 02 माह 20 दिन का कठोर कारावास एवं ₹6000 का अर्थदंड।
- अर्थदंड न अदा करने पर: 15 दिन का अतिरिक्त कारावास।
कौन-कौन रहे शामिल?
इस फैसले में प्रभावी पैरवी करने वालों में थाना प्रभारी नानपारा, थाना पैरोकार आरक्षी निसार अहमद, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल शैलेन्द्र यादव और विशेष लोक अभियोजक प्रेम प्रकाश मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही